डेली संवाद, चंडीगढ़
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आजपंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन्हीं फैसलों में से एक इंडियन स्टांप ड्यूटी एक्ट 1899 के शेड्यूल 1 ए को संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई।
इस अध्यादेश का सीधा असर स्टांप ड्यूटी की कीमतों पर पड़ेगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। इन कीमतों के बढऩे से रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो सकता है। इस संशोधन से 17 वस्तुओं के लिए स्टांप ड्यूटी की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। पंजाब में स्टांप ड्यूटी से 50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है और आज के फैसले से ये राजस्व 100 से 150 करोड़ रुपए हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बताया कि स्टांप ड्यूटी की कीमतों में अंतिम संशोधन साल 2009 में किया गया था।
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अध्यादेश को अंतिम रूप देने के लिए कानूनी एवं प्रशासकीय मामलों संबंधी विभाग और उसके बाद पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक अन्य फैसले के तहत पंजाब राज भवन के कंट्रोलर गवर्नर्स हाऊस होल्ड की नियुक्ति संबंधी प्रारूप को हरी झंडी दे दी। मंत्रिमंडल ने ठेके के आधार पर नियुक्ति के लिए सेवा शर्तों आैर वित्तीय कमिश्नर सचिवालय के ग्रुप बी के सेवा नियम 2018 को भी मंजूरी दी।
गौरतलब है कि परसोनल विभाग द्वारा पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रेड पे 3800 रुपए से 4999 रुपए तक ले रहे कर्मचारियों को ग्रुप -बी में शामिल कर दिया है। इसके मद्देनजऱ पंजाब वित्तीय कमिश्नरज़ सचिवालय ग्रुप -बी सेवा नियम -2018 तैयार किये गए जिससे इन कर्मचारियों की सेवा के लिए शर्तें लागू की जा सकें।
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