जालंधर के पूर्व मेयर सुरेश सहगल भूमिगत, कोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर

नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पैक्टर दिनेश जोशी को पीटने के मामले में पूर्व मेयर सुरेश सहगल को कोर्ट ने राहत नहीं दी। सैशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जिससे पूर्व मेयर को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट का रास्ता अभी खुला है।

नगर निगम के एसई किशोर बांसल, अश्वनी चौधरी, एटीपी लखबीर सिंह, इंस्पैक्टर अजीत शर्मा, रुपिंदर सिंह टिवाणा आदि ने कहा है कि पुलिस अगर सहगल को गिरफ्तार नहीं करती तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

https://youtu.be/HizCmF01aO4















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