तृप्त बाजवा ने ज़रूरतों के मुताबिक हाऊसिंग प्रोजैक्ट बनाने की हिदायत दी
डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वह समाज के निचले वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ऐसे हाउसिंग प्रोजैक्ट बनाएं जहाँ इन वर्गों के लोग भी अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि निजी बिल्डरों की तरह लाभ कमाने की जगह सरकार के भवन निर्माण विभाग की पहुँच लोगों को वाजिब कीमत पर घर मुहैया कराने की होनी चाहिए।
विभाग की एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए बाजवा ने कहा कि बड़े शहरों के साथ-साथ राज्य के छोटे शहरों और कस्बों में दर्मियाने और छोटे आकार की कालोनियां विकसित करनीं चाहिए जिससे लोग अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट खरीदने के लिए मजबूर न हों। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार लोगों को वाजिब कीमतों पर घर मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है।
अवैध कालोनियों और प्लाटों को रेगुलर करने के लिए आई 15 दिनों करें निपटारा
बाजवा ने विभाग के फील्ड अधिकारियों को हिदायत की कि अनाधिकृत कालोनियों और प्लाटों को नियमित करने के लिए जारी की गई नयी पॉलिसी के अंतर्गत आ रहे हर केस का निपटारा 15 दिनों के अंदर अंदर किया जाये।
बाजवा ने यह भी कहा कि यह यकीनी बनाया जाये कि कालोनियों या प्लाटों को रेगुलर करवाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी अर्जियां देने सम्बन्धी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत न आए। बाजवा ने कहा कि एच.डी.एफ.सी. बैंक अपनी ब्रांचों के साथ-साथ एक -एक सहायता काउंटर हर विकास अथारिटी के दफ़्तर में भी खोले।
हर रोज़ शाम के 5 बजे तक यह जानकारी दी जाएगी
भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उनको हर रोज़ शाम के 5 बजे तक यह जानकारी दी जाये कि दिन में कितने प्लाट मकान मालिकों और कोलोनाईजऱों की तरफ से आवेदन आए हैं और हर शुक्रवार सुबह तक उनको बताया जाये कि कितनों का निपटरा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों, प्लाटों, इमारतों को रेगुलर करवाने का यह आखिरी मौका है और इसके बाद कोई भी कालोनी या प्लाट रेगुलर नहीं किये जाएंगे।
बाजवा ने अनाधिकृत कालोनाईजऱों और प्लाट होल्डरों से अपील की कि वह पंजाब सरकार द्वारा लाई गई इस नई नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपने प्लाटों और कालोनियों को रेगुलर करवाएं। यहाँ बताने योग्य है कि विभाग के पास अब तक अनाधिकृत कलोनियों, प्लाटों और इमारतों को रैगूलराईज़ करवाने सम्बन्धी राज्य के विभिन्न शहरों में से 60 के लगभग अर्जियां प्राप्त हुई हैं।
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