पंजाब के इस सरकारी महकमे में 185 पदों पर नौकरी, पुलिस में 4 नए पद भी मंजूर, पढ़ें कैबिनेट का फैसला

Daily Samvad
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  • मंत्रीमंडल द्वारा ई.एस.आई. अस्पतालों और डिसपैंसरियों में डाक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ के 185 पद भरने की स्वीकृति

  • पंजाब पुलिस में डाइंग कैडर के चार पदों की रचना करने को मंज़ूरी

डेली संवाद, चंडीगढ़

पंजाब मंत्रीमंडल ने आज ई.एस.आई अस्पतालों और डिसपैंसरियों में डाक्टरों और पैरा -मैडीकल स्टाफ के खाली पड़े 185 पदों को भरने की परवानगी देने सहित अलग -अलग विभागों में कैडरों और मुलाजिमों से सम्बन्धित कई फ़ैसलों पर मोहर लगाई।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि खाली पद भरने से राज्य में एंप्लॉईज़ स्टेट इंशोरैंस (ई.एस.आई.) स्कीम के अंतर्गत आते लगभग 12.92 लाख व्यक्तियों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को यकीनी बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि 55 डाक्टरों और 130 पैरा मैडीकल स्टाफ के खाली पद तब तक के लिए ठेके के आधार पर भरे जाएंगे, जब तक रेगुलर भर्ती नहीं की जाती। इस फ़ैसले से स्वास्थ्य विभाग ई.एस.आई. और डिसपैंसरियों में डाक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ के पदों पर 100 प्रतिशत भर्ती कर लेगा।

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प्रवक्ता ने आगे बताया कि इन 185 पदों को भरने के लिए सालाना कुल 3.96 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बनता है जिसमें से राज्य द्वारा 0.50 करोड़ रुपए जबकि बाकी 3.46 करोड़ रुपए भारत सरकार के संस्थान एंपलाईज़ स्टेट इंशोरैंस कार्पोरेशन नई दिल्ली द्वारा दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को राज्य में 6 ई.एस.आई. हस्पताल और 69 डिसपैंसरियों को चलाने का काम सौंपा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की जि़म्मेदारी इन संस्थाओं को मैन पावर उपलब्ध करवाने और बीमा वर्करों को स्वास्थ्य सहूलतें प्रदान करने को यकीनी बनाना है। ई.एस.आई. अस्पतालों और डिसपैंसरियों को चलाने के लिए पंजाब सरकार और ई.एस.आई.सी. द्वारा 1:7 के अनुपात से ख़र्च किया जाता है अर्थात 12.5 प्रतिशत पंजाब सरकार का और 87.5 प्रतिशत ई.एस.आई.सी. का बनता है।

पैरा बी में अपेक्षित संशोधन करने की परवानगी

ई.एस.आई. स्कीम अधीन 12.92 लाख बीमाकृत वर्कर हैं। ऐसी संस्थाएं जिनमें 10 या इससे अधिक वर्कर काम करते हैं और उन वर्करों की तनख़्वाह 21 हज़ार प्रति माह तक है, वह वर्कर इस स्कीम के अंर्तगत आते हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने राज्य के रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग द्वारा दूसरी राष्ट्रीय एमरजैंसी (3 दिसंबर, 1971 से 25 मार्च, 1977 तक) के दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा निभाई गई सेवा का लाभ देने के लिए पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स -सर्विसमैन रूल्ज -1982 के मौजूदा पैरा बी में अपेक्षित संशोधन करने की परवानगी दे दी है। यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के पालन हेतु लिया गया है।

आबकारी व कर विभाग (मुख्य कार्यालय) (ग्रुप -ए) सर्विस रूल्ज, 2018 को परवानगी

एक अन्य फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब आबकारी व कर विभाग (मुख्य कार्यालय) (ग्रुप -ए) सर्विस रूल्ज, 2018 को परवानगी दे दी है। वित्त विभाग की हिदायतें 27 मई, 2009 अनुसार सुपरिडेंट ग्रेड -1 की असामी ग्रुप ‘ए ’ में आती है जिसके नतीजे के तौर पर, मुख्य कार्यालय में आते ग्रुप ‘ए ’ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए अलग नियमों की ज़रूरत है।

पहले से लागू पंजाब आबकारी और कर कमिश्नर कार्यालय (स्टेट सर्विसिज़ क्लास -3) रूल्ज, 1954 को उन पदों के लिए जो ग्रुप ‘ए ’ में आते हैं, के लिए मनसूख़ किया जाता है। मंत्रीमंडल ने पंजाब पुलिस के सर्वपक्षीय कुशल प्रशासन और फोर्स का मनोबल ऊँचा रखने के लिए खेल मुलाजिमों जिनमें एक इंस्पेक्टर और तीन सब -इंस्पेक्टर शामिल हैं, के लिए डाइंग कैडर के चार पदों की रचना करने की मंज़ूरी दे दी।

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