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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब की पूर्व मंत्री अकाली दल स्त्री सभा की प्रधान बीबी जागीर कौर के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है जिसमें बीबी जागीर कौर के खिलाफ आरोप साबित न होने के चलते उन्हे आज बरी कर दिया गया।
इससे पहले सीबीआई की अदालत ने बीबी जागीर कौर को अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था और उन्हे सिर्फ जबरन गर्भपात का दोषी ही ठहराया गया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था।
सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए हरप्रीत कौर के पति कमलजीत ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। आज इस मामले में हाईकोर्ट ने भी बीबी जागीर कौर को दोषमुक्त करके बरि कर दिया है।
https://youtu.be/mTI_R1FeJ-E
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