यहां की सरकार का नया फरमान, सिगरेट और शर्बत पर वसूला जाएगा ‘पाप कर’, जाने क्या है Sin Tax

Daily Samvad
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लाहौर। पाकिस्तान के लोगों को जल्द ही ‘पाप कर’ भी चुकाना होगा. यानी अब उन्हें सिगरेट और शर्बत पीने पर ‘Sin Tax’ देना पड़ेगा. यह जानकारी पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अमीर महमूद कियानी ने दी. उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत वाला स्वास्थ्य बजट बनाना चाहती है और इस काम के लिए उसे आमदनी बढ़ानी होगी।

इसके लिए सरकार कई तरह के उपाय अमल में ला रही है. इनमें से एक तरीका यह है कि तंबाकू उत्पादों और मीठे पेयों पर एक पाप कर (Sin Tax) लगा दिया जाये और इससे जो आमदनी होगी उसे स्वास्थ्य बजट में शामिल कर दिया जाए।

क्या होता है सिन टैक्स (Sin Tax)?

सिन टैक्स यानी पाप कर शराब, सिगरेट, पोर्नोग्राफी और जुओं पर लगने वाला डाइरेक्ट टैक्स है. जो इन चीज़ों को बनाने या फिर होलसेलर पर लगाया जाता है. इस टैक्स से आने वाली रकम को सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में लगाया जाता है. अमेरिका में भी सिन टैक्स की रकम को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है. वहीं, स्वीडन में इस कर से आने वाली राशि को जुए की लत से परेशान लोगों की मदद में लगाया जाता है।

बता दें, अभी सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल दशमलव छह फीसदी (.6) ही खर्च करती है. मीडिया रिपोर्टों में एक महानिदेशक डॉ. असद हफीज के हवाले से कहा गया है कि विश्व के करीब 45 देशों में इस तरह का कर लगाया जाता है। (input-ndtv)

https://youtu.be/mTI_R1FeJ-E

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