डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के फूड एंड ड्रग ऐडमिनस्ट्रेशन के कमिशनरेट ने फूड सेफ्टी टीमों को राज्यभर में खुले मसालों और नमक की बिक्री को रोकने का आदेश दिया।
फूड सेफ्टी कमिशनर के.एस. पन्नू ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ (बिक्री पर रोकथाम और पाबंदियाँ) रैगूलेशन, 2006 के नियम 2.3.14 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ‘बिना पैकिंग के पीसे हुए मसाले’ नहीं बेच सकता। इन नियमों के अनुसार, सिर्फ सही ढंग के साथ पैक किये और लेबल लगाए मसालों को ही बेचा जा सकता है।
इसलिए सभी टीमों को चौकस रहने के लिए निर्देश दिए गए और उनको अपने अधिकार क्षेत्रों में खुले और बिना पैकिंग के मसाले और नमक न बेचे जाने को यकीनी बनाने और दोषियों के खि़लाफ़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत बनती कार्यवाही करने के लिए कहा।
पन्नू ने कहा कि हर भारतीय रसोई में मसाले बहुत महत्व रखते हैं परन्तु उनके रूप को आकर्षित बनाने और वजऩ को बढ़ाने के लिए, पीसे हुए मसालों में नकली रंग, स्टार्च, चाक पाउडर आदि की मिलावट की जाती है। मिलावट वाले मसालों के उपभोग से चमड़ी रोग, जिगर की बीमारियाँ आदि समेत कई तरह की बीमारियाँ हो सकतीं हैं।
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