डेली संवाद, चंडीगढ़
सार्वजनिक सेवाओं में और ज्यादा पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही की प्रणाली को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने मसौदा नियमों के नये दस्तावेज़ को स्वीकृति दे दी है।
पंजाब ट्रांसपेरैंसी एंड अकाउंटीबिलिटी इन डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग द्वारा बनाए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह नियम सभी सार्वजनिक सेवाओं का तीन सालों के अंदर -अंदर कम्प्यूटरीकरन को यकीनी बनाने के अलावा सेवा विनती की ऑनलाईन रसीद का लाजि़मी उपबंध करेंगे।
यह नियम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेवाएं प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से सेवाएं देने के अलावा सार्वजनिक आधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन और दंडात्मक की व्यवस्था को शामिल करने पर ज़ोर देते हैं।
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इससे आवेदकों को उनकी सेवा विनतियों के सम्बन्ध में मोबाइल या इन्टरनेट द्वारा आवेदन की स्थिति संबंधी सूचना या ट्रेकिंग करने की व्यवस्था प्रदान की जायेगी। इस कदम से पंजाब ट्रांसपेरैंसी एंड अकाउंटीबिलटी इन डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का सरल ढांचा अपीलों के निपटारे के साथ-साथ तेज़ी से न्याय देने में सहायक होगा।
बताने योग्य है कि पंजाब ट्रांसपेरैंसी एंड अकाउंटीबिलिटी इन डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट-2018 को 12 जुलाई, 2018 को पंजाब के राज्यपाल की सहमति हासिल हुई और 17 जुलाई, 2018 को नोटीफाई करके लागू किया गया।
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