विजीलैंस ने पंजाब पुलिस के हवलदार समेत नर्सिंग कालेज के लेखाकार को रिश्वत लेते किया काबू

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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज थाना सोहाणा, एस.ए.एस नगर में तैनात हवलदार और लुधियाना जिले के एक निजी नर्सिंग कालेज में तैनात लेखाकार को दो अलग -अलग स्थानों पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया।

विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त हवलदार को शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह निवासी गाँव दुभाली, जि़ला श्री फतेहगढ़ साहिब की शिकायत पर पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में दोष लगाया कि उक्त मुख्य सिपाही की तरफ से उसके विरुद्ध चल रहे मुकदमे में अदालत की तरफ से ज़मानत दिलाने में मदद करने के बदले 10,000 रुपए की माँग की गई है और सौदा 6,000 रुपए में तय हुआ है और उसकी तरफ से पहली किश्त के 3000 रुपए भी अदा कर दिए गए हैं।

3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ा

विजीलैंस की तरफ से शिकायत की पड़ताल के उपरांत उक्त दोषी हवलदार को दो सरकारी गवाहों की हाजिऱी में दूसरी किश्त के 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया। जि़क्रयोग्य है कि पिछले साल इसी हवलदार सुखविन्दर सिंह और उसकी पत्नी जोकि मोहाली पुलिस में महिला हवलदार के तौर पर तैनात है के विरुद्ध खरड़ थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था जिस कारण उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया परन्तु अदालत के हुक्म के अनुसार उनको फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया।

एक अन्य भ्रष्टाचार के मुकदमे में गुरूहरगोबिन्द कालेज ऑफ नर्सिंग, रायकोट, लुधियाना में तैनात लेखाकार चमकौर सिंह को शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह ढिल्लों निवासी गाँव बिंजल जि़ला लुधियाना की शिकायत पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया।

5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया

शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में दोष लगाया कि उसकी लडक़ी जिसने गुरूहरगोबिन्द कालेज ऑफ नर्सिंग, रायकोट से पढ़ाई के सम्बन्ध में उक्त लेखाकार की तरफ से दस्तावेज़ मुहैया कराने के बदले 5,000 रुपए की माँग की गई है। उसने यह भी कहा कि वह पहले भी उक्त दोषी को दस्तावेज़ मुहैया कराने के लिए 15,000 रुपए अदा कर चुका है। विजीलैंस की तरफ से शिकायत की पड़ताल के उपरांत उक्त दोषी लेखाकार को दो सरकारी गवाहों की हाजिऱी में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया।

जि़क्रयोग्य है कि किसी भी निजी संस्था में काम करते कर्मचारी विजीलैंस भ्रष्टाचार कानून के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है यदि वह आम जनता से काम करने के बदले रिश्वत की माँग कर रहा हो। प्रवक्ता ने बताया कि दोषियों के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की अलग -अलग धाराओं के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना एस.ए.एस.नगर और लुधियाना में मुकदमे दर्ज करके अगली कार्यवाही आरंभ कर दी है।

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