डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के अधीन लाभपात्रियों को बड़ी राहत देते हुए स्थाई रिहायशी सबूत पेश न करने वालों को टैक्स असेसमेंट की कॉपी, बिजली/पानी/सिवरेज का बिल रिहायशी सबूत के तौर पर पेश करने की छूट देने का फैसला किया गया है।
नवजोत सिद्धू द्वारा दी गई इस राहत के साथ 30 हज़ार लाभपात्रियों को सीधा फ़ायदा पहुँचेगा जो स्थायी सबूत न होने के कारण स्कीम से वंचित रह सकते थे। सिद्धू ने बताया कि पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के अधीन लाभपात्रियों को आ रही समस्याओं को दूर करने और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी गरीबों को इस स्कीम का लाभ देने के मंतव्य के लिए यह राहत देने का फ़ैसला किया गया है।
पानी के बिलों में से कोई भी एक दस्तावेज़
उन्होंने कहा कि जो लाभपात्री कच्चे मकानों में लाल लकीर के क्षेत्र अंदर आते हैं और उनके पास स्थाई रिहायशी सबूत नहीं है, उनको टैक्स असेसमेंट की कॉपी और जहाँ टैक्स असेसमेंट की कॉपी नहीं है, वहाँ बिजली का बिल, सिवरेज बिल और पानी के बिलों में से कोई भी एक दस्तावेज़ के साथ काऊंसलर द्वारा वैरीफाई करने के उपरांत सम्बन्धित संयुक्त कमिश्नरों/कार्यसाधक अफसरों को इस स्कीम का लाभ सम्बन्धित लाभपात्रियों को देने के लिए अधिकार दिए गए हैं।
इससे पहले स्थाई रिहायशी सबूत देना लाजि़मी था। स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से इस स्कीम का लाभ लगभग 30,000 लाभपात्रियों को होगा जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ है और इस स्कीम का लाभ अब तक नहीं मिला, उनके लिए सरकार ने नया सर्वे करवाने का फ़ैसला लिया है, जो कि 15 फरवरी से शुरू होगा जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जो इस स्कीम के लिए योग्य थे परंतु स्थाई रिहायशी सबूत न होने के कारण आवेदन नहीं कर सके, वह अब इस राहत के बाद आवेदन कर सकते हैं।
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