डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रधान और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और पूर्व कैबीनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश वापिस ले लिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ 29 अप्रैल को दोबारा नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। पूर्व ऐडवोकेट जनरल अशोक कुमार अग्रवाल की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश वापिस लिए हैं। अग्रवाल ने सुखबीर बादल और मजीठिया को अदालत के पिछले नोटिस ना मिलने की बात उठाई।
बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रणजीत सिंह ने सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। इस संबंधी उक्त नेताओं को जवाब देने के लिए तलब किया गया लेकिन उनके अदालत में ना पहुंचने के कारण दोनों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए।
जस्टिस रणजीत सिंह ने अकाली-भाजपा सरकार के समय पर हुई बेअदबी की घटनाओं की जांच की थी और उक्त सियासी नेताओं की तरफ से लगातार उनके खिलाफ झूठी, अपमानजनक बयानबाजी करने की शिकायत की थी।
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