PM नरेंद्र मोदी की बायॉपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर चुनाव आयोग की रोक

Daily Samvad
3 Min Read

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस बायॉपिक की स्क्रीनिंग पर चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए रोक लगाई। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म में विवेक ओबराय पीएम मोदी के किरदार में हैं।

आयोग ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है, जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों के उद्देश्य को पूरा करती हो। उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। इसके अलावा 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सात चरण में होने वाले पहले चरण का मतदान भी 11 अप्रैल को ही है।

विपक्षी दलों की शिकायत पर आयोग ने इसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। शिकायत में कहा गया है कि मोदी पर आधारित बायॉपिक को चुनाव के दौरान प्रदर्शित करने का मकसद बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाना है इसलिए चुनाव के दौरान इसके प्रदर्शन की अनुमति देने से चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा।

आरोप था कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है

इससे पहले फिल्‍म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्‍म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की ओर से ‘यू’ सर्टिफिकेट दिया जा चुका था और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म की रिलीज़ का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोके जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था और फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा था। दरअसल फिल्म पर आरोप था कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने कहा था कि यह फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं, यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। कोर्ट के इस फैसले तक फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्‍म मॉडल कोड ऑफ कंडक्‍ट के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा था कि फिल्‍म मॉडल ऑफ कंडक्‍ट का उल्‍लंघन करती है, इस पर फिल्‍म को देखे बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है और इसलिए यह फैसला इलेक्शन कमिशन पर छोड़ा गया था।

हिन्दी न्यूज़ Updates पाने के लिए आप हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *