बलात्कारियों के खिलाफ कड़ा कानून, जबरन लगेंगे नपुंसक बनाने के इंजेक्शन

Daily Samvad
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यूक्रेन। युक्रेन में नया कानून बनाया गया है जिसके तहत बच्चों से रेप के दोषियों को जबरन नपुंसक बनाया जाएगा. इसके लिए उन्हें केमिकल कैस्ट्रैक्शन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे. कानून लागू होने के बाद 16 से 65 साल के हजारों दोषी लोगों को हर साल इंजेक्शन लगाया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ रेप बल्कि बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में भी दोषियों को नपुंसक बनाने के इंजेक्शन लगेंगे. अमेरिका के कुछ राज्यों में पहले से ऐसे कानून हैं. हाल ही में अमेरिका के अलाबामा में भी ऐसा ही कानून बनाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंजेक्शन लगाए जाने के बाद दोषी व्यक्तियों के सेक्स की क्षमता घट जाती है. यूक्रेन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2017 में बच्चों के साथ रेप के 320 मामले देश में सामने आए थे. हालांकि, यौन शोषण के मामले हजारों में समझे जाते हैं।

एक ही दिन में बच्चों से रेप के 5 मामले सामने आए

इसी हफ्ते यूक्रेन के पुलिस प्रमुख ने कहा था कि एक ही दिन के भीतर बच्चों से रेप के 5 मामले सामने आए. ये वैसे मामले थे जब पैरेंट्स ने तमाम डर के बावजूद पुलिस में घटना रिपोर्ट की. नए कानून के तहत यूक्रेन ने बच्चों के साथ सेक्स क्राइम करने वाले लोगों के लिए एक रजिस्टर बनाने का फैसला किया है. इसमें तमाम दोषियों के नाम लिखे जाएंगे।

दोषी लोगों को जेल से छोड़े जाने के बाद भी यूक्रेन की पुलिस पूरी जिंदगी उन पर नजर रखेगी. कानून में बच्चों के साथ रेप के मामलों में अधिकतम सजा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है.बता दें कि केमिकल कैस्ट्रैक्शन से टेस्टोस्टिरोन का प्रॉडक्शन प्रभावित होता है. संबंधित व्यक्ति का सेक्स ड्राइव कमजोर होता है. लेकिन, ट्रीटमेंट बंद होने के बाद इसका असर घटने लगता है। (AAJTAK)

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