चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राजधानी चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को एक आदेश दिया है. कोर्ट ने दोनों ही राज्यों की सरकार से कहा कि चंडीगढ़ अगर राजधानी थी तो इसका एक कागजी सबूत दें।
अदालत ने ये आदेश वकील फूल चंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति के लिए पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के लिए एक निश्चित कोटा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ निवासियों के लिए कोई कोटा नहीं था।
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