डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने राज्य में रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिये इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कानूनों की समीक्षा के लिये एक समूह का गठन किया है। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गयी।
बयान में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि दो सदस्यीय समूह पंजाब क्षेत्रीय तथा शहर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1995, पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति नियमन अधिनियम और पंजाब अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम 1995 जैसे विभिन्न कानूनों की समीक्षा करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘रीयल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित मौजूदा नियमों का विश्लेषण करने के बाद समूह इनमें आवश्यक बदलाव का सुझाव देगा ताकि इन्हें रीयल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम 2016 (रेरा) के प्रावधानों के अनुकूल बनाया जा सके।’’ समूह द्वारा सुझाये गये संशोधनों को मंजूरी के लिये राज्यपाल को सौंपा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र से संबंधित कानूनों को रेरा के प्रावधानों के अनुकूल बनाने के लिये इनका अध्ययन कर इनमें बदलाव करने की जरूरत महसूस की गयी।
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