निजी औद्योगिक पार्कों के लिए सी.एल.यू./ई.डी.सी. से छूट देगी: सुंदर शाम अरोड़ा
डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार उद्योग को उत्साहित करने के मंतव्य से राज्य में प्राईवेट औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु सी.एल.यू. ई.डी.सी. से छूट देगी। यह खुलासा करते राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि प्राईवेट औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कम-से-कम 25 एकड़ क्षेत्रफल निश्चित किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर रिहायशी और व्यापारिक निर्माण करने की आज्ञा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्राईवेट औद्योगिक पार्क के किसी भी हिस्से पर कोई सी.एल.यू. या ई.डी.सी. नहीं लगाया जायेगा। अरोड़ा ने बताया कि अक्तूबर, 2017 में राज्य में निवेश और रोजग़ार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और मज़बूती प्रदान करते हुए जुलाई, 2018 में इस नीति में फिर से संशोधन किया गया है ताकि प्राईवेट औद्योगिक पार्कों को उत्साहित किया जा सके।
सी.एल.यू. /ई.डी.सी. से छूट प्रदान करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने ऐसे निजी औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि उपयोग परिवर्रत अर्थात सी.एल.यू. /ई.डी.सी. से छूट प्रदान करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने राज्य में उद्योग सम्बन्धी की गई पहलकदमियों सम्बन्धी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए जहाँ सिंगल विंडो प्रणाली अपनाई जा रही है, वहीं इनवैस्ट पंजाब बिजऩेस फस्र्ट पोर्टल की स्थापना भी की गई है। उन्होंने बताया कि जो निवेशक अपना निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करना चाहते हैं, उनको पोर्टल के द्वारा ऑनलाईन स्वीकृतियां दी जाती हैं।
अरोड़ा ने आगे बताया कि प्राईवेट पार्कों के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी, बिजली ड्यूटी, जी.एस.टी. से छूट आदि वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उन्होंने निवेशकों को निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की।
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