पंजाब में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप, बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त, 90 लाख की ड्रग मनी भी बरामद

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़
फूड एंड ड्रग्ज़ ऐडमिनस्ट्रेशन पंजाब (एफ.डी.ए.) और सी.आई.ए. की टीमों द्वारा साझी कार्यवाही करते हुए फऱीदकोट में एक कैमिस्ट के पास से नारकोटिक ड्रग्ज़ ऐंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसिस एक्ट, 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधित दवाएँ भारी मात्रा में ज़ब्त की गई हैं।

इस संबंधी जानकारी देते हुए कमिश्नर एफ.डी.ए., स. के.एस. पन्नू ने बताया कि पुराना बस स्टैंड, जि़ला फऱीदकोट के नज़दीक मैसर्ज फरैंडज़ मैडीकल एजेंसी में की गई छापेमारी में आदत डालने वाली 11 तरह की दवाएँ जिनमें ज़्यादातर ट्रामाडोल, डायफैनोज़ाईलेट और बुपरीनौरफिन की गोलियाँ शामिल हैं, की कुल 2555 गोलियाँ बरामद की गई।

इस स्टोर ने फार्म 16 में बिना कोई खरीद रिकॉर्ड दर्ज किये 28 प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का भंडार भी रखा हुआ था। बिना रिकॉर्ड वाली ज़ब्त की गई इन दवाओं में 3040 गोलियाँ, 62 किटें, इंजैकशन की 70 शीशियों समेत कुल 34887 दवाएँ शामिल हैं।

टीम द्वारा फर्म के मालिक की रिहायश की तलाशी भी ली गई

इस छापेमारी के बाद टीम द्वारा फर्म के मालिक की रिहायश की तलाशी भी ली गई। एफ.डी.ए और पुलिस के सीनियर अधिकारियों द्वारा की गई इस छापेमारी के दौरान घर की बेसमैंट में से एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित 33 प्रकार की दवाएँ जिनमें ट्रामाडोल, डायफैनोज़ाईलेट और बुपरीनौरफिन, अलपराज़ोलम और कलोंज़ीपाम शामिल हैं, बरामद की गई। आदत डालने वाली कुल 65845 गोलियाँ, 119 टीके और 30 शीशियां बरामद की गई।

पुलिस द्वारा इस मैडीकल एजेंसी के मालिक की रिहायश से लगभग 90 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। स्टोर/घर का मालिक पुलिस की हिरासत में है जिसके खि़लाफ़ पुलिस द्वारा थाना सीटी, फऱीदकोट में धारा 22/61/85 के अंतर्गत तारीख़ 27/08/2019 को एफ.आई.आर. नंबर 209 दर्ज कर ली गई है। पन्नू ने बताया कि मैसर्ज फरैंडज़ मैडीकल एजेंसी, फऱीदकोट के रिटेल और थोक बिक्री के दोनों लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

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