पंजाब में खाली पड़े 19,000 पदों को भरने के आदेश, इन पदों के लिए सरकार निकालेगी वैकेंसी

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⏱️ 6 मिनट पढ़ने का समय|📝 684 शब्द|📅 16 Sep 2019

खाली पड़े पद भरने के लिए सिविल सेवाएं भर्ती नियमों को आसान बनाने का फैसला

पंजाब में खाली पड़े 19,000 पदों को भरने के आदेश, इन पदों के लिए सरकार निकालेगी वैकेंसी

डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज विभिन्न विभागों में 19000 पद भरने के लिए तुरंत ज़रुरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उनकी सरकार ने लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाने का फ़ैसला किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें पुलिस विभाग में 5000 पद, बिजली विभाग(पावरकॉम) में 5300, अध्यापकों की 2500, स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों और स्पैशलिस्टें समेत पैरा मैडीकल और अन्य सम्बन्धित स्टाफ के 5000 और राजस्व विभाग में 1300 पद को पहल के आधार पर भरा जायेगा। मुख्यमंत्री ने बाकी विभागों को भी बिना किसी देरी से खाली पड़े पदों की सूची सौंपने के लिए कहा है जिससे इन पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के बाद एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे सम्बन्धित विभागों में और ज्यादा कुशलता लाने के साथ-साथ राज्य में रोजग़ार के अतिरिक्त मौके पैदा होंगे जो पिछले दो सालों में रोजग़ार मेलों और अन्य उपरालों की कड़ी के द्वारा रोजग़ार के महत्वपूर्ण मौके सृजन कियेे जाने को दर्शाता है।

सेवाओं के विभाजन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सहायक होगा

इसी दौरान सरकार ने विभिन्न कानूनों में संशोधन करके राज्य में योग्य सिविल सेवाओं उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाने का फ़ैसला किया है जिससे उचित उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली पड़े पदों को भरने के लिए रास्ता सपाट होगा। यह कदम पंजाब राज्य सिविल सेवाएं सांझी परीक्षा के आधार पर सेवाओं के विभाजन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सहायक होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने परसोनल विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है जिसके अंतर्गत पंजाब रिकरूटमैंट ऑफ एक्स -सर्विसमैन के रूल 4(2), पंजाब रिकरूटमैंट ऑफ स्पोरटसमैन रूल्ज -1998, पंजाब स्टेट सिवल सर्विसज़ (अपायंटमैंट बॉय कम्बाईनड ऐगज़ामीनेशन) रूल्ज, 2009 के मसौदे नोटीफिकेशनों में अपेक्षित संशोधन करने के अलावा पंजाब स्टेट सिविल सर्विसज़ (अपायंटमैंट बॉय कम्बाईनड ऐगज़ामीनेशन) रूल्ज, 2009 में रूल 10 (ए) जोडऩा शामिल है।

प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने इन नियमों के अंतिम मसौदों की मंज़ूरी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकारित किया है। यह जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सिविल सांझे सेवाओं मुकाबले भर्ती परीक्षा -2018 बाद में पंजाब लोक सेवा कमीशन सरकार ने प्रकाशित किये 72 पदों के विरुद्ध विभाजन करने के लिए उम्मीदवारों की मेरिट सूचियां भेजी थे जिसमें पंजाब सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा), उप पुलिस कप्तान, आबकारी और कर अफ़सर, तहसीलदार, खाद्य सप्लाई अफ़सर, ब्लॉक विकास और पंचायत अफ़सर, लेबर -कम -कौनसीलेशन अफ़सर और रोजग़ार सृजन और प्रशिक्षण अफ़सर के पद शामिल हैं।

नियमों के अंतर्गत अलग -अलग श्रेणियों के पद खाली हैं

इनमें से 17 आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली पड़े हैं जिसके बाद पंजाब लोक सेवा कमीशन ने राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त फ़ैसला लेने की विनती की थी। सरकार को बताया गया कि पिछले समय में भी ऐसी स्थितियां पैदा होती रही हैं क्योंकि ऐसी स्थितियों से निपटने संबंधी नियम /हिदायतें स्पष्ट नहीं थे।

मौजूदा नियमों के अंतर्गत अलग -अलग श्रेणियों के पद खाली हैं जिनमें आरक्षित अनुसूचित जातियों, वाल्मीकि और मजबी सिख और आम श्रेणी और एक्स-सर्विसमैन श्रेणियां शामिल हैं जिनको अलग -अलग तौर पर विचारा जाता रहा। इसी कारण यह अस्पष्टता बनी रही कि वाल्मीकि और मजबी सिख श्रेणी से एक्स -सर्विसमैन और खेल कोटे के खाली पड़े पद को वाल्मीकि और मजबी सिख के जनरल पूल या सभी अनुसूचित जातियों के जनरल पूल में से भरा जाये।

ऐसी स्थिति में इन पदों को भरने सम्बन्धी मुकदमेबाज़ी लम्बा समय चलती थी। इन हालातों के मद्देनजऱ परसोनल विभाग ने प्रसावित किया कि नियमों और हिदायतें में संशोधन करके सभी श्रेणियों के पदों के लिए स्पष्ट, न्यायपूर्वक और स्थिरता बनाई जाये और इससे अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के हितों की सुरक्षा को भी यकीनी बनाया जाये।

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