डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा सोमवार को पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शड्युल कास्टस एक्ट, 2004 में संशोधन करते हुए चेयरमैन की आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 72 साल करने की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के उपरांत सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शड्युल कास्टस एक्ट, 2004 की धारा 4(1) में संशोधन के लिए एक ऑर्डीनैंस लाया जायेगा। इस समय पर चेयरपर्सन के सेवाकाल की सीमा छह साल या 70 साल उम्र है, जिनमें से जो भी पहले आए।
मंत्रीमंडल द्वारा किया यह फ़ैसला पद के लिए और ज्य़ादा तज़ुर्बेकार व्यक्ति लगाने में सहायता करेगा और राज्य में एस.सी. भाईचारे के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बने कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने में अहम योगदान डालेगा।
अनुसूचित जातियों के लिए पंजाब राज्य आयोग का गठन ‘द पंजाब स्टेट कमिशनर शड्युल कास्टस कमीशन एक्ट, 2004’ के अंतर्गत किया गया था। आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति के सम्बन्ध में 2004 के कानून की धारा 3(2) (ए) के अनुसार सरकार द्वारा चेयरपर्सन की नियुक्ति, अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रसिद्ध शख्सियत या फिर अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित राज्य सरकार का सेवा मुक्त अधिकारी जो कम- से -कम प्रमुख सचिव के पद पर रहा हो, में से की जाती है।
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