डेली संवाद, डेरा बाबा नानक
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार (राजनैतिक) और मुख्यमंत्री के सलाहकार (योजना) को ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर (प्रीवेन्शन ऑफ डिसक्वालीफीकेशन) एक्ट -1952 ’ के घेरे में से बाहर निकालने के लिए ऑर्डीनैंस लाने का फ़ैसला किया है।
मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस ऑर्डीनैंस के द्वारा कानून में संशोधन लाया जायेगा कि यह पद उन पदों की सूची में शामिल होंगे जो विधायकों को अयोग्य ठहराने के उद्देश्य के लिए लाभ के पद के तौर पर नहीं विचारे जाते। इस संशोधन के साथ इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा।
प्रांतीय विधानसभा के मैंबर होने के नाते कुछ लाभ वाले पदों के धारकों को अयोग्य न ठहराने के लिए भारतीय संविधान की धारा 191 अधीन ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर (प्रीवेन्शन ऑफ डिसक्वालीफीकेशन) एक्ट -1952 ’ बनाया गया था। साल 1952 में बनाए गए इस एक्ट में समय – समय पर छोटी संशोधन की गई परन्तु ऐसी संशोधने करते समय आज के समय की प्रशासनिक जटिलता को ध्यान में नहीं रखा गया।
एक्ट -1952’ के सैक्शन -2 में संशोधन की ज़रूरत है
इसके अलावा एक्ट में संशोधन करते हुए विभिन्न संसदीय कमेटी के लाभ वाले पदों को संबोधित रिपोर्टों और अध्ययन को नहीं विचारा गया। इसलिए यह विचार किया गया कि ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर (प्रीवेन्शन ऑफ डिसक्वालीफीकेशन) एक्ट -1952’ के सैक्शन -2 में संशोधन की ज़रूरत है।
मंत्रीमंडल ने ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर (प्रीवेन्शन ऑफ डिसक्वालीफीकेशन) एक्ट -1952 ’ के सैक्शन -2 में संशोधन करके क्लॉज (पी) के बाद क्लॉज (क्यू) जोडऩे की मंज़ूरी दे दी है जिससे मुख्यमंत्री के सलाहकार (राजनैतिक) और मुख्यमंत्री के सलाहकार (योजना) का विस्तार हो जायेगा।
मंत्रीमंडल ने ऑर्डीनैंस के मसौदे को मंज़ूरी देने और इसको जारी करने के लिए राज्यपाल को सिफ़ारिश करने के लिए अधिकारित किया है। संविधान की धारा 213 के अंतर्गत जब भी पंजाब विधानसभा का सैशन हो, को छोडक़र और राज्यपाल की संतुष्टि हो कि हालात के मुताबिक कार्यवाही जरूरी है तो वह ऐसे हालात के दौरान ऑर्डीनैंस जारी कर सकता है। पंजाब विधानसभा का सत्र न चल रहे होने की सूरत में राज्यपाल प्रसावित ऑर्डीनैंस जारी करने के लिए समर्थ है।
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