पान मसाले के साथ तम्बाकू बेचने वालों के विरुद्ध की जायेगी सख्त कार्यवाही : अनुराग अग्रवाल
डेली संवाद, चंडीगढ़
राज्य में चबाने वाले फ्लेवर्ड तम्बाकू के साथ पान मसाले की ग़ैर-कानूनी बिक्री का नोटिस लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनुराग अग्रवाल ने ग़ैर-कानूनी तम्बाकू की बिक्री में शामिल विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए आज फूड सेफ्टी और अन्य हिस्सेदार विभागों को हिदायतें जारी की हैं।
तम्बाकू के प्रयोग पर रोक लगाने और तम्बाकू के विरुद्ध कानूनों की पालना को यकीनी बनाने के मद्देनजऱ पंजाब सिविल सचिवालय -2 में स्थित कमेटी रूम में स्टेट लेवल कुआर्डीनेशन कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यह एक चिंता का विषय है कि कुछ उत्पादक पान मसाला (तम्बाकू रहित) के साथ फलेवरड चबाने वाले तम्बाकू को अलग पैकेट में बेचते हैं।
यह देखने में आया है कि कई बार एक ही विक्रेता द्वारा जान बूझ कर इनको साझे रूप में बेेचा जाता है जिससे ग्राहक पान मसाला के साथ फलेवरड चबाने वाले तम्बाकू खरीद सकें। उन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थों की बिक्री पंजाब में पूरी तरह पाबन्दीशुदा है और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एंटी -तम्बाकू कानूनों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बिक्री और वितरण करने की पंजाब में पाबंदी है
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा गुटका/पान मसाला(निकोटिन या तम्बाकू वाला), प्रोसैस्ड /फलेवरड /ख़ुश्बू वाले चबाने वाले तम्बाकू और तम्बाकू या निकोटीन युक्त किसी भी नाम के पदार्थ और पैकेट या बिना पैकेट के और अलग प्रोडक्ट के तौर पर बेचने, बाज़ार में उपलब्ध कराने, भंडारण, बिक्री और वितरण करने की पंजाब में पाबंदी है।
उन्होंने हिस्सेदार विभागों को आगे हिदायत देते हुए दुकानदारों की तम्बाकू समेत पान मसाले की बिक्री सम्बन्धी जांच को तेज़ करने के लिए कहा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध फूड सेफ्टी एंड सडैंडर्ड (प्रोहिबेशन एंड रैस्ट्रिकशन ऑन सेल) नियमों के अंतर्गत बनती कार्यवाही करने के लिए भी हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी जगह पर ऐसे पदार्थों का ग़ैर- कानूनी तरीके से भंडारण या बिक्री की जाती है तो बेचने वालों का लायसेंस रद्द करने सम्बन्धी फूड कमिश्नर को हुक्म जारी किये गए हैं। उन्होंने कुआर्डीनेशन कमेटी की अगली राज्य स्तरीय मीटिंग में इस सम्बन्धी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा।
तम्बाकू और मसालों के लगभग 54 नमूने लिए गए हैं
ए.सी.एफ., फूड एंड ड्रग प्रशासक श्री अमित जोशी ने मीटिंग में बताया कि जनवरी 2019 से अगस्त 2019 तक तम्बाकू और मसालों के लगभग 54 नमूने लिए गए हैं और 20 नमूने मापदण्डों के अनुकूल नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि यह मामले ए.डी.सी. अदालतों में कार्यवाही के लिए प्रक्रिया अधीन हैं। उन्होंने मीटिंग को यह भी भरोसा दिलाया कि फूड सेफ्टी विभाग राज्य भर में नमूने लेने के लिए विशेष मुहिम चलाऐगा और उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ ग़ैर -कानूनी तम्बाकू रखने के जुर्म अधीन मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
श्री अनुराग अग्रवाल ने आगे बताया कि सिगरेट के पैकेट पर सिगरेट से कैंसर होने की चेतावनी 85 फीसदी हिस्से में दिखाए बिना बिक्री करना भी अपराध है। उन्होंने आबकारी विभाग को हिदायत की कि वह उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे जो इमपोर्टिड सिगरेट पैकेट और फलेवरड /सकैंटिड तम्बाकू उत्पादों की गैर-कानूनी बिक्री के कारोबार में शामिल हैं।
राज्य में ई-सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है
नेशनल तम्बाकू कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम अफ़सर डा. निरलेप कौर ने मीटिंग को बताया कि पंजाब ने राज्य में ई-सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट रखने और बेचने वाले दुकानदारों के खि़लाफ़ मामला दर्ज करने और उनको सेहत अथोरिटी की निगरानी अधीन रखने सम्बन्धी जिला स्तरीय समितियों को हिदायतें जारी की गई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कोटपा, 2003 (पंजाब संशोधन एक्ट, 2018) में संशोधन होने के बाद राज्य में हुक्का बार पर पक्के तौर पर पाबंदी लगाई गई है और तम्बाकू विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने वाले मैरिज पैलेसों, होटलों और रैस्टोरैंटों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पहले ही राजय स्तरीय चैकिंग की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि तम्बाकू की आदत से छुटकारा पाने के लिए तम्बाकू रोकथाम केन्द्रों में सेवाएं भी मुहैया करवा रहे हैं। इन केन्द्रों में तम्बाकू छोडऩे के चाहवानों के लिए तम्बाकू छोडऩे की मुफ़्त काउंसलिंग और बुपरोपियन, निकोटीन गम्स और पैचेस जैसी दवाएँ दी जा रही हैं।
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