अयोध्‍या में 10 दिसंबर तक लागू की गई धारा 144, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती

Daily Samvad
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लखनऊ। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के मद्देनजर 10 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। उन्‍होंने कहा है कि धारा 144 आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर भी लागू की गई है।

हालांकि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 लागू होने का कोई असर नहीं होगा। इसके लिए भारी सुरक्षा बल को मंगा लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दशहरे की छुट्टियों से पहले कहा था कि अयोध्‍या मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। माना जाता है कि फैसला भी नवंबर के मध्य तक आ जाएगा क्योंकि 17 नवंबर को सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत हो जाएंगे। इस सबसे इतना साफ है कि दिवाली के पहले सुनवाई पूरी हो जाएगी और दिवाली के बाद फैसला आ जाएगा।

विहिप दीपोत्‍सव मनाने की तैयारी में

विश्‍व हिंदू परिषद अयोध्‍या में दिवाली मनाने की तैयारी में है। इस बारे में विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि दीपोत्सव जिन भगवान राम के राज्याभिषेक की याद में मनाया जाता है, उनकी जन्मभूमि अयोध्‍या भी इस अवसर पर रोशन होनी चाहिए।

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विहिप अधिग्रहीत 2.77 एकड़ परिसर में 5100 दीप जलाने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि सोमवार को विहिप का प्रतिनिधिमंडल परिसर के पदेन रिसीवर मंडलायुक्त मनोज कुमार मिश्र से भेंट कर परिसर में दीपोत्सव मनाने की अनुमति मांगेगा।

मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध

विहिप की मांग का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। इस बारे में बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने चेतावनी दी है कि यदि विहिप (VHP)को अधिग्रहीत परिसर में दीपोत्सव मनाने की इजाजत मिली तो मुस्लिम भी अधिग्रहीत परिसर में नमाज पढ़ने पर विचार करेगा। वह परिसर के रिसीवर मंडलायुक्त से इजाजत की मांग करेगा।

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