अयोध्या मामला : ‘रामलला विराजमान को कानूनी मान्यता’, खुदाई में मिला ढांचा इस्लामिक नहीं था – SC

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली
अयोध्या मामले में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जास्टिस ने कहा कि 1949 में दो मूर्तियां रखी गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद खाली स्थान पर नहीं बनी थी। दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़े की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुदाई में मिला ढांचा इस्लामिक नहीं था। एएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं की जा सकती है।

















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