पंजाब सरकार एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत पीड़ित परिवार को देगी मुआवजा, पढ़ें पूरा मामला

Daily Samvad
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दलित नौजवान की मौत का मामला। एक पारिवारिक मैंबर को 5 हज़ार रूपए प्रति माह पैंशन और नौकरी मुहैया करवाएंगे। साधू सिंह धर्मसोत ने पी.जी.आई. में पीडि़त परिवार के साथ की मुलाकात, कहा – दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा

डेली संवाद, चंडीगढ़
जि़ला संगरूर के गाँव चंगालीवाल में कुछ व्यक्तियों द्वारा दलित नौजवान की मारपीट के बाद हुई मौत के मामले का गंभीर नोटिस लेते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज शाम पी.जी.आई. चंडीगढ़ में पीडि़त परिवार के साथ मुलाकात की और पंजाब सरकार की तरफ़ से गहरी हमदर्दी जताई।

स. धर्मसोत ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भी इस घटना पर गहरा दुख ज़ाहिर करते हुए उच्च अधिकारियों को दोषियों के खि़लाफ़ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।

श्री धर्मसोत ने पीडि़त परिवार को पंजाब सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि सरकार द्वारा एस.सी/एस.टी एक्ट के अंतर्गत पीडि़त परिवार को 8.15 लाख रुपए की राशी मुआवज़े के तौर पर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक पारिवारिक मैंबर को 5 हज़ार रुपए प्रति माह पैंशन प्रदान की जायेगी।

स. धर्मसोत ने कहा कि पीडि़त परिवार के एक मैंबर को सरकारी नौकरी देने के लिए जल्द ही उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बेहद घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर लेहरागागा जिला संगरूर के एसडीएम के अलावा अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।




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