बकाया हाऊस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में तीन महीनों का विस्तार। दस प्रतिशत कटौती के साथ नागरिक अब तीन महीनों के अंदर-अंदर बनती राशि एक मुश्त जमा करवा सकेंगे।
डेली संवाद, चंडीगढ़
राज्य वासियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने बिना किसी जुर्माने के बकाया हाऊस टैक्स /प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में तीन महीनों का विस्तार कर दिया है। आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा द्वारा दी गई।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब म्यूंसीपल एक्ट, 1976 के अंतर्गत अब तक टैक्स अदा न करने वालों को जुर्माने की अदायगी से विशेष छूट देने का फ़ैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब जायदाद के मालिक बकाया हाऊस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स कुछ शर्तों के साथ तीन महीनों के अंदर अदा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों ने हाऊस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं करवाया है, वह अब इस एक्ट के अंतर्गत छूट सम्बन्धी आदेश जारी होने की तारीख़ से अगले तीन महीनों के अंदर-अंदर बनती राशि को दस प्रतिशत कटौती के साथ एक मुश्त जमा करवा सकते हैं और सरकार द्वारा इस आदेश के अंतर्गत तय किये समय में हाऊस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में असफल रहते हैं, वह अगले और तीन महीनों में बनती रकम दस प्रतिशत जुर्माने की दर से जमा करवा सकते हैं।
इकाईयों ने जुर्माने के तौर पर सील कर दिया है
श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने आगे कहा कि जो व्यक्ति उपरोक्त बताए समय के दौरान भी बकाया रकम जमा करवाने में असफल रहता है, उसे कुल बकाया रकम 20 प्रतिशत जुर्माने की दर से अदा करने पड़ेंगे और साथ ही जमा करवाने की अंतिम तारीख़ से अदायगी तक के समय के दौरान अठरह प्रतिशत ब्याज दर से राशि जमा करवानी पड़ेगी।
मंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से जहाँ हाऊस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा से चूक गये जायदाद धारकोंं/मकान मालिकों और जिनकी जायदाद को कुछ शहरी स्थानीय इकाईयों ने जुर्माने के तौर पर सील कर दिया है, को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही शहरी स्थानीय इकाईयों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब विकास कार्यों को चलाने के लिए शहरी स्थानीय इकाईयों के पास और ज्यादा फंड होंगे।