डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब की शहरी जनसंख्या को बड़ी राहत देते हुये स्थानीय निकाय विभाग ने शहरी स्थानीय निकाय में जल और सिवरेज खर्चों के बकाया के भुगतान के लिए आज एकमुश्त निपटारा स्कीम नोटीफायी की।
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स्थानीय निकाय मंत्री श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने कहा कि इस एकमुश्त निपटारा स्कीम के मुताबिक अगर यह नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख़ के तीन महीनों के अंदर मूल रकम का भुगतान कर दिया जाता है तो जल सप्लाई और सिवरेज खर्चों /टैक्स /फीस के बकाया पर ब्याज और जुर्माना माफ होगा।
नागरिकों को जुर्माने भरने से छूट होगी
इसी तरह अगर यह नोटिफिकेशन जारी होने से तीन महीनों के बाद परन्तु छह महीनों के अंदर-अंदर मूल रकम का भुगतान किया जाता है तो नागरिकों को जुर्माने भरने से छूट होगी। स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे कहा कि भुगतान योग्य रकम एकमुश्त आधार पर जमा करवानी पड़ेगी और रकम जमा न करवाने की सूरत में ब्याज और जुर्माना दोनों लगेंगे और पानी एवं सिवरेज का कनैक्शन भी काटा जायेगा।
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श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने स्थानीय निकाय के सीनियर अधिकारियों को हिदायत की कि इस एकमुश्त निपटारा स्कीम को तत्काल लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य की शहरी जनसंख्या इस नीति का लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी और इसको लागू करने से स्थानीय निकाय विभाग और नागरिकों दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से एक तरफ़ स्थानीय निकाय का राजस्व बढ़ेगा, जबकि दूसरी तरफ़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।