लोकपाल पंजाब के दफ्तर में 31 मार्च तक नहीं होंगे सार्वजनिक काम, कोरोना वायरस से स्पा, कोटिंग सेंटर सब बंद

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी हिदायतों के मद्देनजऱ लोकपाल पंजाब का कार्यालय 31 मार्च तक सार्वजनिक कार्यों के लिए बंद रहेगा और इस दौरान सिर्फ अति-ज़रूरी और तुरंत सुने जाने वाले मामलों पर ही विचार किया जायेगा।

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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए लोकपाल पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई अति-ज़रूरी या तुरंत सुने जाने वाला मामला लोकपाल पंजाब में आता है तो लोकपाल पंजाब के अंडर-सैक्रेट्री द्वारा इन मामलों के लिए विशेष स्टाफ तैनात किया जायेगा। यह हुक्म 31 मार्च तक लागू रहेंगे।

लोकपाल पंजाब के कार्यालय में समूचे पंजाब से विभिन्न मामलों की सुनवाई सम्बन्धी आते हैं और लोगों को किसी भी संभावित ख़तरे से बचाने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि लोकपाल के कार्य को फिर से पूरी तरह शुरू करने संबंधी 1 अप्रैल, 2020 को मूल्यांकन किया जायेगा।

कोरोना का एक केस, 2215 लोग निगरानी में

पंजाब में कोरोना का एक केस पॉजीटिव पाया गया, वहीं 2215 लोग निगरानी में रखे गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद किया जा सकता है। बीएसएफ के मुताबिक, कल से रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। फिलहाल कोरोना के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब की एंट्री बंद कर दी है।

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पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है और इस संबंध में कोई भी फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मामले में केवल इतना कर सकती है कि कॉरिडोर के रास्ते हर आने-जाने वाले की मेडिकल जांच कर सुनिश्चित किया जाए।















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