डेली संवाद, चंडीगढ़
कोविड-19 के फैलाव के दौरान स्कूलों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की खबरों का गंभीर नोटिस लेते हुए पंजाब सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 स्कूलों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही करने का फ़ैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने इस वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य भर के स्कूलों की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है और स्कूलों के स्टाफ को भी रीलीवड कर दिया है परन्तु ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ स्कूल इन निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
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उन्होंने आगे कहा कि पूरी जाँच के बाद स्कूल प्रबंधकों को दोषी पाया गया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सम्बन्धित स्कूलों की मान्यता या एनओसी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। विजय इंदर सिंगला ने बताया कि श्री गुरु अमरदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइन्दवाल (तरन तारन) की मान्यता 1 अप्रैल, 2020 से रद्द कर दी गई है।
आर्मी पब्लिक स्कूल, जालंधर पर होगी कार्य़वाही
उन्होंने कहा कि संगरूर, बरनाला, जालंधर और तरन तारन के जि़ला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उल्लंघन करने वाले चार स्कूल बंद करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही को यकीनी बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि भारत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलेरकोटला और अकाल अकैडमी फतेहगढ़ छन्ना, माता गुजरी स्कूल धनौला (बरनाला) और आर्मी पब्लिक स्कूल, जालंधर को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सख्त कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
कैबिनेट मंत्री ने सभी स्कूल अधिकारियों को हिदायतें जारी की कि वह विद्यार्थियों द्वारा 31 मार्च तक जमा करवाई जाने वाली अदायगियों पर कोई भी लेट फीस न लगाएं। उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता स्कूल प्रबंधकों को फीसें या अतिरिक्त चार्ज नहीं दे सकेंगे क्योंकि राज्य में कफ्र्यू लगाया गया है जिसने लोगों की लगभग सभी गतिविधियों को घटा दिया है। उन्होंने स्कूल अधिकारियों को कहा कि माता-पिता के लिए बकाए की अदायगी के लिए आखिरी तारीख़ में विस्तार कर दें।
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श्री सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पंजाब में फैले कोरोनावायरस के खतरे को रोकने के लिए हर संभव कदम को यकीनी बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को उच्च चेतावनी दी गई है और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं।