डेली संवाद, जालंधर
पंजाब सरकार द्वारा कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद रेड जोन वाले कोरोना प्रभावित जालंधर जिले के डीसी ने वीरवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि नगर निगम सीमा के बाहर छोटी दुकानें और फैक्ट्री खुल सकेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइड लाइन का अनुपालन करना होगा। इस दौरान किसी भी तरह के माल्स व शोरूम नहीं खुल सकेंगे।
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ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी उद्योग यानी नगर निगम/ नगर कौंसिल/नगर पंचायतों की सीमा से बाहर हैं। सभी फोकल पॉइंट्स में, सभी इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक संपदाओं, औद्योगिक टाउनशिप और औद्योगिक क्लस्टर के क्षेत्राधिकार में स्थित इंडस्ट्री चल सकती हैं। इनके खुलने का समय सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच ही होगा।
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जिला जालंधर को उनके संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उन्हें समय समय पर जारी जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इन इलाकों में अगर कोई कोरोना पोजीटिव मिला तो इंडस्ट्री संचालक पर कार्यवाही होगी। इसके लिए इंडस्ट्री संचालक को एक एफिडेविट देना होगा।
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मजदूरों के लिए जीएम डीआईसी पास जारी करेंगे। इसके लिए सभी को पहचान पत्र जमा करना होगा। फैक्ट्री मालिक अपने मजदूरों की सूची जीएम डीआईसी को मुहैया करवाएंगे। इसी आधार पर पास जारी होंगे। डीसी ने कहा कि मजदूर पैदल के साथ साइकिल से आ-जा सकते हैं।
देखें वीडियो, डीसी क्यो बोले
https://youtu.be/wy2CLQpK9fo