सरकार ने शराब ठेके खोलने के दिए आदेश, इन जिलों में खुलेंगी दुकानें, ठेके पर 2 गज की दूरी जरूरी

Daily Samvad
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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हालांकि, यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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केंद्र सरकार ने पंजाब को राज्य में शराब ठेके खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इस दौरान शराब की दुकानें खोलने की इजाजत तो रहेगी, लेकिन अहातों पर शराब नहीं पी जा सकेेेेेगी। शराब ठेके खोलने की इजाजत केंद्र ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा की गई मांग पर दी है।

न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित

इसमें यह कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।

गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है।

नई गाइडलाइंस भी जारी की गई

लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। ग्रीन जोन में वे जिले रखे गए हैं, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

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