डेली संवाद, चंडीगढ़
केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासकीय सुधार श्रीमती विनी महाजन ने स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) जारी करते हुए राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को 8 मई (शुक्रवार) से प्रातःकाल 9 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा केन्द्रों को फिर से खोलने के निर्देश दिए हैं।
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इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती महाजन ने आज यहाँ बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने सेवा केन्द्रों को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं जो कोविड -19 महामारी के दौरान कर्फ्यू /लाॅकडाउन के चलते बंद कर दिए गए थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विभिन्न जी2सी और बी2सी सेवाएं मुहैया करवाने वाले यह सेवा केंद्र पंजाब के एकीकृत सेवाएं मुहैया करवाने वाले केंद्र हैं और यह कल से फिर से खुल जाएंगे।
विस्तृत ऐडवाइजरी का पालन करें
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी सभी डिप्टी कमिश्नरों को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कोविड-19 दौरान इन सेवा केन्द्रों में आने वाले नागरिकों और इन केन्द्रों में काम कर रहे स्टाफ की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब द्वारा जारी की गई एक विस्तृत ऐडवाइजरी का पालन किया जाये।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आगे बताया कि सेवा केन्द्रों का काम चरणबद्ध ढंग से फिर से शुरू किया जायेगा। पहले चरण में कुल 516 सेवा केन्द्रों में से 467 खोले जाएंगे, जिनमें सीमित स्टाफ के साथ कुल 217 में से 153 सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हथियार और विवाह रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित सेवाएं दूसरे चरण में शुरू की जाएंगी।
श्रीमती महाजन ने आगे बताया कि उपलब्ध सेवाओं की सूची https: //dgrpg.punjab.gov.in/ पर भी देखी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सेवा केंद्र सोमवार से शनिवार प्रातःकाल 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रातःकाल 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कोई भी नागरिक उपलब्ध सेवाएं लेने के लिए जा सकता है जबकि दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मान्य नियोजित भेंट और कर्फ्यू पास वाले लोगों को ही यहाँ से सेवा का लाभ लेने की आज्ञा होगी।
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