पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक परिवहन के आवागमन के प्रतिबंधों में दी छूट

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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। इसका खुलासा राज्य की परिवहन मंत्री श्रीमती रजिय़ा सुल्ताना ने परिवहन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को पेश कठिनाइयों को दूर करना है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ और जा सकें।

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आज यहां जारी एक प्रेस बयान में श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के संचालन पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का यह निर्णय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि बुधवार से राज्य परिवहन उपक्रम की बसों को अपनी पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बीच के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चुनिंदा रूटों पर चलने की अनुमति होगी।

यात्रियों की बसों में चढऩे से पहले जांच की जाएगी

उन्होंने कहा कि ये बसें केवल बस अड्डों से ही चलेंगी जहां सभी यात्रियों की बसों में चढऩे से पहले जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बसों और अन्य परिवहन के संचालन के दौरान कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए।

उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाए रखें, सभी ने मास्क पहने हुए हों और चालकों द्वारा प्रदान किए गए सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह छूट केवल पंजाब राज्य के अंदर ही लागू होगी और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए कन्टेनमेंट ज़ोनों में यह छूट लागू नहीं होंगी।

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एक चालक और दो यात्री ही सवार हो सकेंगे

श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा कि टैक्सी, चार पहिया वाहन और कैब एग्रीगेटर के संबंध में इनमें सवार व्यक्तियों की संख्या संबंधी नये प्रतिबंध के अनुसार इनमें केवल एक चालक और दो यात्री ही सवार हो सकेंगे। इसी तरह रिक्शा और ऑटो रिक्शा में जो उचित ढंग से पंजीकृत हैं और नियमित रूप से कर का भुगतान करते हैं, में केवल एक चालक / पुल्लर और 2 यात्रीयों के ही सवार होने की अनुमति होगी। इसी तरह दो पहिया वाहनों और साइकिलों पर केवल एक सवार या फिर पत्नी और पति या सवार के साथ एक छोटा बच्चा सवारी कर सकेगा।



















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