पंजाब में हाऊस टैक्स या प्रापटी टैक्स की बकाया राशि अदा करने की अवधि 30 जून तक बढ़ी

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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को कोविड-19 महामारी के फैलाव के कारण होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 30 जून, 2020 तक बिना किसी जुर्माने के बकाया हाऊस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। इसी तरह राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में जल और सीवरेज चार्ज की वसूली के लिए एकमुश्त नीति के तहत समय सीमा को भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

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स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने यह निर्णय राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है, जो वर्तमान में कोरोनोवायरस के खि़लाफ़ इस युद्ध में आगे आकर जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो हाऊस टैक्स या संपत्ति टैक्स, इनमें से कोई भी, जमा कराने में विफल रहे, इस अधिनियम के तहत अब मूलधन का एकमुश्त निपटारा 10 प्रतिशत की रियायति दर के साथ 30 जून, 2020 तक करवा सकते हैं।

अगले तीन महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति 30 जून, 2020 तक हाऊस टैक्स या संपत्ति टैक्स जमा करने में विफल रहते हैं, वे मूलधन की राशि के साथ दस प्रतिशत की दर से जुर्माने के साथ निर्धारित अवधि के बाद अगले तीन महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं।  श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आगे कहा कि, वे व्यक्ति जो उपरोक्त राशि को उपरोक्त अवधि और तरीके के अनुसार जमा करने में विफल रहते हैं, वे निर्धारित तारीख के बाद बकाया राशि पर अठारह प्रतिशत की ब्याज दर सहित देय राशि पर बीस प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा।

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इसके अलावा राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में पानी और सीवरेज शुल्क की वसूली के लिए एकमुश्त नीति की समय सीमा को भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आगे कहा कि यह विस्तार उस समय की समाप्ति से शुरू होगा जब अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अनुमति दी गई थी। श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि इस संबंध में अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी है।



















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