लाकडाउन-4.0 : उत्तर प्रदेश में किन चीजों में मिली छूट, क्या रहेगा बंद, पढ़ें योगी सरकार का फैसला

Daily Samvad
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लखनऊ। योगी सरकार ने लॉकडाउन-4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में अधिकांश गतिविधियों को अनुमति दे दी है। सभी बाजार खोले जाएंगे। हालांकि, शहरों में इसके लिए ऑड-ईवन नीति लागू की जाएगी। जिला प्रशासन व्यापार मंडलों के साथ संवाद कर जिला स्तर पर इसका चार्ट जारी करेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने सोमवार देर रात रियायतों के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।

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ग्रामीण व नगर पालिका क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। सब्जी की मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। खुदरा सब्जी विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक खरीददारी कर सकेंगे। फल व सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।

पटरी पर भी दुकानें लगेंगी

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर पटरी दुकानें लग सकेंगी। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थान पर बिक्री की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी। रेस्तरां केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे। मिठाई की दुकान पर लोग खरीदादारी कर सकेंगे, लेकिन, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

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मास्क नहीं तो होगा चालान

सभी दुकानदारों को फेस कवर व ग्लव्ज का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। दुकान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। मास्क न पहनने वाले ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। शादी के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। खेल परिसर व स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। परिवार के बच्चे हें तो दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति होगी। बाइक पर अकेले जा सकेंगे लेकिन पीछे महिला है तो उसको बैठने की अनुमति होगी।















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