पंजाब में फिल्म और एलबम की शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी, पढ़ें

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को राज्य में अनलॉक 2.0 के दौरान फिल्मों /संगीतक वीडियोज़ की शूटिंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दे दी। हिदायतों के अनुसार शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकालों की पालना करनी यकीनी होगी।

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फि़ल्म और संगीत उद्योग के नुमायंदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा फिल्मों और गानों के फिल्मांकण के लिए आज्ञा लेने सम्बन्धी मुख्यमंत्री से की माँग के बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्य सचिव विनी महाजन को इस सम्बन्धी स्पष्ट हिदायतें जारी करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री की तरफ से आज मंजूरी देने के बाद विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने राज्य में फिल्मों /संगीतक वीडियो फिल्मांकण के लिए शर्तों सहित आज्ञा देने सम्बन्धी व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

शूटिंग के लिए आज्ञा लेने के लिए डिप्टी कमिशनर को आवेदन पत्र देना होगा जिसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संख्या, आज्ञा का समय आदि लिखना होगा। डिप्टी कमिशनर पुलिस अधिकारियों के साथ सलाह के बाद आज्ञा देगा और आज्ञा की कापी आगे जानकारी और अपेक्षित कार्यवाही के लिए पुलिस कमिशनर /एस.एस.पी. को भेजी जायेगी।

मौके पर कुल 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे

हिदायतों के अनुसार शूटिंग के दौरान मौके पर कुल 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे और यह कम से -कम संभव समय में से की जानी चाहिए। शूटिंग सम्बन्धित व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शुरू हो सकेगी और किसी में बीमारी का कोई लक्षण न पाये जाने के बाद ही शुरू होगी।

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शूटिंग स्थान को सैनीटाईज़ किया जायेगा और साबुन और पानी का पूरा प्रबंध होगा। सभी को निरंतर हाथ धोने पड़ेंगे। कैमरे का सामना करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करनी लाजि़मी होगी। भीड़ को रोकने के लिए उपयुक्त संख्या में कनातों आदि की व्यवस्था करनी होगी और निजी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करना यकीनी बनाना होगा।















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