कोट्टायम/जालंधर। केरल में एक नन के दुष्कर्म के मामले में अदालत ने जालंधर डायोसिज के पूर्व पादरी फ्रांको मुलक्कल के विरुद्ध आरोप तय किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अदालत में मौजूद मुलक्कल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत तय किए गए आरोपों को पढ़ कर सुनाया। इस दौरान आरोपी ने अपने विरुद्ध आरोपों से इनकार किया।
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आरोपी को गत सप्ताह कड़ी शर्तों पर अदालत ने जमानत दी थी और मामले की सुनवाई वाली तारीख को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने मुलक्कल की याचिका खारिज करते हुए मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था। जालंधर डायोसिज की एक नन ने मुलक्कल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। कोट्टायम जिले में पुलिस ने बिशप के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
यह है मामला
जालंधर डायोसिस के तत्कालीन बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ एक नन ने कोट्टायम में जून, 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। पीडि़ता ने रोमन कैथोलिक चर्च के वरिष्ठ पादरी पर वर्ष 2014-16 के बीच यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद केरल पुलिस की एसआइटी ने मुलक्कल को गिरफ्तार कर लिया था।
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पूर्व बिशप के खिलाफ अदालत में आइपीसी की धारा 342 (बंधक बनाना), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार), 376 (सी) (ए) (प्राधिकारी द्वारा यौन संबंध बनाना), 376 (2) (के) (यौन संबंध का अधिकार जताना) व 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसके साथ ही मुलक्कल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो गई। हालांकि, मुलक्कल ने अदालत में सभी आरोपों से इन्कार किया है।