गाजियाबाद। जिलाधिकारी ने डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सेठ आनंदराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल पर डीएफआरसी के आदेश का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं, कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों के बच्चों की तीन महीने की फीस माफ कराने और जुलाई से फीस निर्धारण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों से फीस कम करने एवं छूट मिलने के लिए साक्ष्य मांगे गए हैं। साथ ही उनकी बात शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक
कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक ली। इसमें सेठ आनंदराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल वसुंधरा, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल शास्त्रीनगर, डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद की फीस निर्धारण संबंधी प्रकरणों पर चर्चा की गई।
सेठ आनंदराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल प्रबंधन को जिला शुल्क नियामक समिति ने वार्षिक बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्कूल ने बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की। इस पर जिलाधिकारी ने डीएफआरसी के आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूल पर एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
डीएलएफ स्कूल की मान्यता रद्द
जिलाधिकारी ने बैठक में डीएलएफ स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए हैं। बताया गया कि डीएलएफ स्कूल प्रबंधन को डीएफआरसी के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया था।
इस मामले में स्कूल पर पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया था, जिसको स्कूल प्रबंधन ने संबंधित कोष में जमा नहीं कराया। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त को डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने एवं स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं।







