डेली संवाद, जालंधर
नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर इनायत ने बताया कि जालंधर नगर निगम की सीमा के भीतर चलने वाले सेल, ट्रेडिंग, मैनुफ़ेक्चरिंग, होलसेल, सर्विस यूनिट जैसे कि कारख़ाने, वर्कशाप, टैंट हाऊस, गोदाम, ट्रेडिंग हाऊस और रिपेयर हाऊस आदि हर प्रकार के कारोबार करने वालों को पंजाब म्युनिसिपल एक्ट 1976 की धारा 342 /343(1) के अधीन लाईसैंस लेना और हर साल लाईसैंस फीस जमा करवाना लाज़िमी है और यह उन की निजी ज़िम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम से लाईसैंस लिए बगैर कारोबार करना पंजाब निगम निगम एक्ट 1976 की धारा 342 /343(1) का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि बिना लाईसैंस कारोबार करने वाले संस्थानों के विरुद्ध पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 के अधीन उनकी संस्था को बंद /सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि लाईसैंस शाखा में रजिस्टर करवाने के लिए ट्रेड लाईसैंस फोरम नगर निगम की वैबसाईट www.mcjalandhar.in से डाउनलोड करके और अपने दस्तावेज़ लगाके लाईसैंस शाखा में या नज़दीक के सी.एफ.सी. सैंटर में जमा करवा सकते हैं।
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