पंजाब के उद्योग विभाग ने राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत शुरू की रजिस्ट्रेशन मुहिम, पढ़ें इसके फायदे

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 282 शब्द|📅 25 Nov 2020

captain amrinder singh

डेली संवाद, चंडीगढ़
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब द्वारा ग्लोबल अलायंस फॉर मास ऐंटरप्रेन्योरशिप (जी.ए.एम.ई.) के सहयोग से राइट टू बिजनेस ऐक्ट, 2020 के अंतर्गत 2 महीने चलने वाली एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन मुहिम की शुरूआत की गई। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले हफ़्ते ग्लोबल ऐंटरप्रन्योरशिप सप्ताह के दौरान लुधियाना जि़ले से मुहिम की शुरुआत की गई और यह मुहिम धीरे-धीरे राज्य भर में चलाई जायेगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि औद्योगिक संगठनों, प्रमुख उद्यमियों, एन.जी.ओज़, नीति निर्माताओं सहित मुख्य हितधारकों के साथ एक वैबिनार आयोजित किया गया जिसमें उनको राइट टू बिजनेस ऐक्ट के अंतर्गत सैद्धांतिक मंजूरी और डीम्ड अप्रूवल के लिए प्रबंधों और प्रक्रियाओं बारे जानकारी दी गई।

15 दिन में प्रमाण पत्र

डीबीई प्राप्त हुए ‘घोषणा पत्र’ का रिकार्ड रखता है और जांच समिति की शिफारिशों के मुताबिक ऐक्ट अधीन स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में 3 कार्य दिवसों के भीतर और स्वीकृत औद्योगिक पार्कों से बाहर 15 कार्य दिवसों में ‘सैद्धांतिक स्वीकृति प्रमाणपत्र’ जारी करता है। मंजूरी के उपरांत, एक नयी एम.एस.एम.ई. इकाई अपने प्रोजैक्ट को तुरंत शुरू करने के योग्य हो जायेगी और ‘सैद्धांतिक स्वीकृति प्रमाणपत्र’ जारी होने के साढ़े 3 साल के अंदर अंदर रेगुलेटरी परवानगी के लिए अर्जी दे सकती है।

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इस मुहिम की शुरुआत सम्बन्धी करवाए गए वैबिनार की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अलोक शेखर द्वारा की गई। श्री शेखर ने कहा कि राइट टू बिजनेस ऐक्ट का उद्देश्य स्व-घोषणा के प्रबंध को योग्य बनाकर नये शामिल किये गए एम.एस.एम.ईज़ पर रेग्यूलेटरी के बोझ को घटाना है और उनको राज्य में एम.एस.एम.ईज़ की स्थापना और संचालन सम्बन्धी मंजूरियों और निरीक्षणों से छूट देना है।

















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