नए साल का जश्न मनाने पर पंजाब समेत इन राज्यों में पूरी तरह से पाबंदी, जाने वजह

Daily Samvad
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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर सभी देश काफी सतर्कता बरत रहे हैं। इसके मद्देनजर भारत में भी काफी सख्ती बढ़ गई है। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर कई राज्यों ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस महीने का शुरूआत में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चलने के बाद तमाम देशों में बेचैनी बढ़ गई है और इसके मद्देनजर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा कई यूरोपियन देशों में भी नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। वहीं, भारत में भी इसके केस सामने आने के बाद सरकार काफी सतर्क हो गई है और ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने प्रदेश में एक जनवरी तक कर्फ्यू लगाया है, जो रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, शादियों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में भी ज्यादा संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

महाराष्ट्र में पांच जनवरी तक लगाया गया कर्फ्यू

महाराष्ट्र सरकार ने इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया है, जो पांच जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान, गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं मुंबई, पुणे और अन्य शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने की मनाही है। इसके अलावा, चर्च जाने वाले लोगों की संख्या पर भी निगरानी रखी जाएगी।

कर्नाटक में न्यू ईयर इवनिंग पर रहेगा कर्फ्यू

कर्नाटक में न्यू ईयर इवनिंग पर शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान, क्लब, पब, रेस्तरां या इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी लगाई गई है, जो दो जनवरी तक जारी रहेगा। इन जगहों पर कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यूपी में किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल के जश्न को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत किसी भी कार्यक्रम के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नववर्ष के जश्न के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, पूर्व में कोविड-19 को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा।















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