पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 3 दिन में छात्रों को डिग्री नहीं दी, तो कालेज की मान्यता होगी रद्द, पढ़ें आदेश

Daily Samvad
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captain amrinder singh

डेली संवाद, चंडीगढ़
केंद्र सरकार द्वारा 2017 में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए चल रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बंद किए जाने के कारण निजी कॉलेजों/संस्थाओं द्वारा फीस न भर सकने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियाँ रोके जाने को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार द्वारा सम्बन्धित सभी संस्थाओं को तीन दिन के अंदर विद्यार्थियों को डिग्रियाँ जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

यह फ़ैसला एस.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बंद होने के कारण साल 2017-19, 2018-19 और 2019-20 बाबत लम्बित पड़े मामलों सम्बन्धी फ़ैसला करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा बीते कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह की बनाई गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आज पहली मीटिंग के दौरान लिया गया।

मंत्रियों के समूह की मीटिंग में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, उच्च शिक्षा और भाषाओं संबंधी मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा और तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि मंत्रियों के समूह द्वारा 19 जनवरी, 2021 को सम्बन्धित कॉलेजों और संस्थाओं को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें उनके लम्बित मसले विचारने और उनके हल के लिए राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक रूख़ अपनाते हुए खुले मन के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

तीन दिन के अंदर डिग्रियाँ सौंपी जाएँ

उन्होंने कहा कि मीटिंग में इस बात पर विचार किया जाएगा कि तीन साल की देनदारियां किस प्रक्रिया और चरणों में देनी हैं। उन्होंने साथ ही इन कॉलेजों और संस्थाओं को मीटिंग से पहले रोकी गई विद्यार्थियों की डिग्रियाँ जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मामले निपटाने के लिए बुलायी गई मीटिंग में शामिल होने के लिए संस्थाओं को यह शर्त रखी गई है कि तीन दिन के अंदर डिग्रियाँ सौंपी जाएँ।




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