पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट प्ले स्कूलों और क्रैच्चों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 345 शब्द|📅 16 Mar 2021

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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब ने बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के रेगुलेटरी दिशा-निर्देशों को अपनाते हुये राज्य में चल रहे प्राईवेट प्ले स्कूलों और क्रैच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दी है। इस सम्बन्धी फैसला सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने स्टेट अर्ली चाईल्डहुड्ड केयर एंड ऐजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) कौंसिल की एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये लिया।

श्रीमती चौधरी ने कहा राज्य भर में चल रहे प्राईवेट प्ले स्कूलों के निरीक्षण के लिए समय-समय पर निगरानी वाली प्रणाली की महत्वपूर्ण जरूरत है जिससे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘इसलिए प्राईवेट प्ले स्कूलों और क्रैच्चों को नियमित करने के लिए बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग(एन.सी.पी.सी.आर.) के रेगुलेटरी दिशा-निर्देशों को सही अर्थों में अपनाने का फैसला ई.सी.सी.ई. कौंसिल की मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से लिया गया है।’ उन्होंने आगे कहा कि अब रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी प्ले स्कूल या क्रैच्च को काम करने की अनुमति नहीं होगी।

समर्पित पोर्टल पर डाटा बैंक बनाया जायेगा

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये राज्य स्तर पर इन संस्थाओं में एक समर्पित पोर्टल पर डाटा बैंक बनाया जायेगा और कोर्स में एकरूपता यकीनी बनाई जाऐगी, जिसका फैसला कौंसिल करेगी और इसको राज्य भर में लागू किया जायेगा। कोविड महामारी के इन मुश्किल समय के दौरान बच्चों और महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सलाह देने की जरूरत पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि आंगणवाड़ी वर्करों और हैल्परों के द्वारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा।

कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं के मतदान में 50 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण को यकीनी बना कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहलकदमियों पर रौशनी डाली। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से हर आयु की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा भी दी गई है।

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