मुंबई। महाराष्ट्र में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालत बेहद चिंताजनक हो गए हैं। राज्य के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं, आईसीयू में जगह खाली नहीं बची है। वहीं रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर देखते हुए उद्धव सरकार ने बुधवार यानी आज से मिनी लॉकडाउन लगा दिया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बुधवार यानी 14 अप्रैल रात आठ बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कोरोना कर्फ्यू (मिनी लॉकडाउन) लगाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया।
उद्धव ने लगाई पीएम से मदद की गुहार
उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति और बिस्तरों की भारी कमी हो गई है और रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ गई है। उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि राज्य के हालत को देखते हुए केंद्र पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर राज्यों से वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएं। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन के जरिये ऑक्सीजन यहां पहुंचने में वक्त लगेगा, इतने में हालात और बिगड़ सकते हैं।
महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कई सख्त पाबंदियों का एलान किया है ‘ब्रेक द चेन’ की मुहिम छेड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पूरे राज्य में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर कदम रखें।
महाराष्ट्र में आज से सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग सेंटर, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी।
ये सेवाएं खुली रहेंगी
राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे। ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं। हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहा गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें। होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।
इन सेवाओं को भी दी गई छूट
सभी अस्पताल, जांच केंद्र, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण, वितरण, बिक्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है। सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी, लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत होगी। मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बाधित नहीं होगी। डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है। सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है।