पंजाब: पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान, दलित व्यक्ति को गांव से किया निष्कासित, SC आयोग पहुंचा मामला तो हुई बड़ी कार्रवाई

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बठिंडा ज़िले के गाँव विरक कलां के राम सिंह पुत्र लाल सिंह की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए डिप्टी कमिश्नर बठिंडा और एस.एस.पी. बठिंडा को हुक्म किये हैं कि गाँव की ग्रामसभा द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध की गई ग़ैर-संवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए राम सिंह का उसके घर में पुनर्वास करवाया जाये।

इस संबंधी जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि बठिंडा ज़िले के गाँव विरक कलां के राम सिंह पुत्र लाल सिंह ने आयोग के पास हलफीया बयान के द्वारा शिकायत की थी कि चोरी के दोष में गाँव की ग्रामसभा द्वारा उसको लिखित नोटिस भेजा गया था कि वह 7 दिनों में अपना गाँव वाला घर छोड़कर चला जाये नहीं तो उसका सामान उठाकर गाँव से बाहर रख दिया जायेगा।

मैं अपना गाँव छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हूँ

शिकायतकर्ता ने कहा कि इस बात को बीते 1 साल हो गया है और इसलिए मैं अपना गाँव छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हूँ जिसके कारण मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंधी शिकायतकर्ता ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा को भी शिकायत की थी जिसकी जांच उप-मुख्य कार्यकारी अफ़सर ज़िला परिषद बठिंडा द्वारा की गई और मेरी दरख़ास्त को बेबुनियाद बताकर दाखि़ल दफ़्तर कर दिया गया।

श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि इस पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए श्री ज्ञान चंद और श्री प्रभदयाल की दो सदस्यीय समिति गठित की गई जिसके द्वारा मौके पर जाकर पड़ताल की गई और दोषों को सही पाया गया और गाँव के सरपंच ने मौके पर बयान दिया कि गाँव के अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों ने मुझे मजबूर करके यह हुक्म जारी करवाया था।

पंचायत सचिव और जिला परिषद अफसर के खिलाफ कार्रवाई

उन्होंने बताया कि राम सिंह का मामला अत्याचार निवारण एक्ट 1989 शोधित 2018 की धारा 3(1)(जेड) के घेरे में आता है। इसलिए इस मामले में शामिल व्यक्ति जिनके द्वारा प्रस्ताव पास किया गया और डी.ए. लीगल की राय लेकर पंचायत सचिव जिसने यह प्रस्ताव लिखा और राम सिंह द्वारा की गई शिकायत को दाखि़ल दफ़्तर करने वाले ज़िला परिषद के अधिकारी के खि़लाफ़ बनती कार्यवाही की जाये और डिप्टी कमिश्नर बठिंडा पीड़ित व्यक्ति को लाकर उसके गाँव में पुनर्वास करवाए और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पीड़ित को मुआवज़ा स्कीम के अंतर्गत बनता मुआवज़ा दे।




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