डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार द्वारा 15 मई तक मिनी कर्फ्यू लागू करने के बाद सोमवार को जालंधर के डीसी घनश्याम थोरी ने जिले में कर्फ्यू संबंधी नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत जिले में 15 मई तक लिए मिनी लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। यानि 15 मई तक पूरी सख्ती रहेगी। इस दौरान पुलिस को मुस्तैद किया गया है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल, या हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सिनेशन का सर्टीफिकेट होगा।
पढ़ें डीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश