पंजाब: सरकार ने कोरोना मरीजों के घरेलू एकांतवास को लेकर जारी किया नया दिशा-निर्देश, पढ़ें

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार द्वारा आज हल्के/बिना लक्षणों वाले कोविड-19 मामलों के घरेलू एकांतवास सम्बन्धी सशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार घरेलू एकांतवास के अधीन मरीज़ के एकांतवास की समय-सीमा तब ख़त्म होगी जब लक्षण सामने आने के बाद कम से कम 10 दिन बीत जाएँ (या बिना लक्षणों वाले मामलों के लिए सैंपलिंग की तारीख़ से) और 3 दिन से कोई बुख़ार न आया हो। घरेलू एकांतवास की समय-सीमा ख़त्म होने के बाद टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग मरीज़ों और सह-रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़ों/जिगर/गुर्दे की बीमारी आदि वाले व्यक्तियों का इलाज कर रहे मैडीकल अधिकारी द्वारा उचित मुल्यांकन के बाद ही घरेलू एकांतवास की आज्ञा दी जाएगी।

स. सिद्धू ने आगे कहा कि रैमडेसीविर देने या कोई अन्य जाँच थैरेपी देने सम्बन्धी फ़ैसला पेशेवर चिकित्सक द्वारा लिया जाना चाहिए और यह सिफऱ् अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह रैमडेसीविर खरीदने या घर में इसका सेवन करने से बचें।




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