लखनऊ। कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आने के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 21 जून से रेस्टोरेंट व मॉल खुल जाएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। शादी विवाह में शामिल होने वालों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालय में अब सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी।
स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगी। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से शनिवार देर रात जारी गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।
ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें भीड़ एकत्र होनी हो या किसी प्रकार का जुलूस निकलना हो। गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।
आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल
सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट व इटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस मार्किंग या डू नॉट सिट मॉर्किंग की जाएगी।
मॉल्स की दुकानों व रेस्टोरेंट के लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा।
स्वीमिंग पूल, जिम नहीं खुलेंगे
नई गाइडलाइन में भी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी भी जिले में कोरोना के सक्रिय मामले 500 से अधिक होते हैं तो कोरोना कर्फ्यू से दी गई छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।