Big News: सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाया, आंगनबाड़ी केंद्र 31 तक रहेंगे बंद, पढ़ें नई गाइडलाइंस

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चंडीगढ़। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब भले ही धीमी हो चुकी है लेकिन तीसरी लहर की आशंका के दौरान संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। देश में भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामले 50 हजार से कम हो गए हो लेकिन डेल्टा प्लस वैरिएंट ने अब ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि देश में अगस्त से दिसंबर तक 135 करोड़ टीकों की उपलब्धता होने का अनुमान है। वहीं, हरियाणा सरकार ने राज्य में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

Haryana Lockdown News: हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत काफी रियायतों के साथ लाकडाउन पांच जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कालर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र-छात्राओं को अनुमति होगी। इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे, जिनके पढ़ाई में कुछ डाउट्स (संशय) हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए

हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे।

हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियम पहले ही खोल दिए थे, लेकिन अब इनमें आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे। यानी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा सकेगा। प्रदेश में दुकानें खुलने का समय सुबह नौ बजे और बंद करने का समय रात आठ बजे रहेगा। माल सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात को आठ बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल व माल समेत) सुबह 10 बजे खुलकर रात 10 बजे बंद होंगे, लेकिन बैठने की क्षमता 50 फीसद ही रखी गई है। खाने की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी। आंगनबाड़ी और क्रेच अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि धार्मिक स्थल एक बार में 50 लोगों की मौजूदगी के साथ खोल दिए गए हैं।

कारपोरेट आफिस पूरी हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में सभी कारपोरेट आफिस पूरी हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। किसी भी शादी-समारोह में 50 लोगों तक की उपस्थिति रहेगी, लेकिन अभी बरात लाने या ले जाने पर रोक रहेगी। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट बार (गोल्फ कोर्स) सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात को 10 बजे ही बंद होंगे। पहले इनके बंद होने का समय आठ बजे तक था। इन क्लब और बार में उपस्थिति क्षमता की आधी रहेगी।

जिम सुबह छह बजे खुलेंगे और रात आठ बजे बंद हो सकेंगे, लेकिन इनमें भी 50 फीसद उपस्थिति को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में सभी औद्योगिक उत्पादन इकाइयां चलाने की अनुमति दे दी गई है। औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से कहा गया है कि वह अपने यहां कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन कराएं। स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रखे जाएंगे।

ओपन स्पेस में 50 लोगों के जमा होने की अनुमति रहेगी। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा है कि कोविड का खतरा अभी खत्म नहीं हो पाया है। लिहाजा लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कोरोना से बचाव के तमाम नियमों का अनुपालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।



















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