पंजाब के मशहूर सिंगर गुरदास मान को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़ें

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़/जालंधर
पंजाब के मशहूर सिंगर गुरदास मान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है। अग्रिम जमानत मिलने से गुरदास मान को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उन पर संगीन केस में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

आपको बता दें कि गुरदास मान के खिलाफ थाना नकोदर में धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज है। उन्होंने नकोदर के डेरा बाबा मुराद शाह में मेले के दौरान डेरे के गद्दीनशीन साईं लाडी शाह को गुरु अमरदास जी का वंश बता दिया था। इसके बाद सिख संगठनों ने उनके खिलाफ IPC की धारा 295A के तहत केस दर्ज करवा दिया।

आपको बता दें कि जालंधर सैशन कोर्ट में गुरदास मान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। सेशन कोर्ट ने कहा था कि उनकी टिप्पणी से सिख कम्यूनिटी में नाराजगी और बढ़ सकती है। मान ने साईं लाडी शाह को गुरु अमरदास जी का वंश बताने के लिए भल्ला गोत्र का तर्क दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी की जाति एक समान तो उसे वारिस नहीं कह सकते।

Haryana Police का रिश्वतखोर चेहरा। सरेआम घूस की वसूली। देखें

https://youtu.be/3ZDYvpTBosA















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