डा. संजय शुक्ला पथिक
डेली संवाद, बलरामपुर (यूपी)
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह ने बताया कि थाना देहात कोतवाली में 11 अप्रैल 2015 को मालिक राम ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी बेटी मीरा देवी को दहेज की मांग ना पूरी होने से नाराज उसके पति चंद्र ने मार डाला। विवेचक ने प्रथम दृष्टया थाना कोतवाली उतरौला के ग्राम अलाहाबाद निवासी जितेंद्र पुत्र को दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सरकारी अधिवक्ता ने 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षण के लिए सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फर्जी तरीके से फंसाया जाने की दलील देते हुए जितेंद्र को बेकसूर बताया। सरकारी अधिवक्ता ने दहेज हत्या दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी मानते हुए अधिकतम सजा दिए जाने की अपील न्यायालय से की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने हुआ पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम परवेज अहमद ने जितेंद्र को मीरा देवी की हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी को ₹56000 अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
फुटपाथ पर कटोरी में पी चाय पीने वाली CM, देखें VIDEO
https://youtu.be/O06aNSbUBY4